भारत में एक व्यक्ति के पास दो वोटर कार्ड होना कानूनन अपराध है.
यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 के तहत एक गंभीर उल्लंघन माना जाता है.
दो वोटर आईडी कार्ड रखने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
जिसमें जुर्माना, जेल या दोनों शामिल हो सकते हैं.
किसी नेता के चुनाव लड़ने की योग्यता को भी प्रभावित कर सकता है.